कंडिका 7:-बजट आबंटन से अधिक व्यय रूपये 238.58 लाख।
3.
आबंटन से अधिक व्यय के मामले में कमिश्नर ने ईई से जवाब-तलब भी किया।
4.
इंगित किये जाने पर वन मंडलाकारी ने उत्तर दिया कि परिस्थति जन्य कारणों से आबंटन से अधिक व्यय हुआ है।
5.
विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है उपरोक्त तालिका में से स्पष्ट है की आबंटन से अधिक व्यय किया गया है।
6.
उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि आबंटन से अधिक व्यय मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट) के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में नहीं था ।
7.
उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन / उच्च विभागीय स्तर से लगातार यह आदेशित किया जाता रहा है कि आबंटन से अधिक व्यय कदापि न किया जाये ।
8.
२ ०० ८-० ९ में स्थानांतरण प्रविष्टि के बजट से अधिक व्यय दिखाया गया है अत: आबंटन से अधिक व्यय नहीं किया गया है ।
9.
कंडिका 5-आबंटन से अधिक व्यय वित्तीय नियमों तथा उच्च विभागीय आदेशों के अनुसार किसी लेखाशीर्ष उपशीर्ष में वर्ष हेतु आबंटन बजट राशि से अधिक व्यय कभी न किया जाय ।
10.
00 हे. में वृक्षारोपण तथा चार वर्षों हेतु अनुरक्षण पर कुल रु. 79.68 लाख व्यय की स्वीकृति देते हुए यह भी निर्देशित किया गया था कि आबंटन से अधिक व्यय पर वनमंडलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।